बाल संरक्षण आयोग के कार्यालय में जड़ा ताला
वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूप लक्ष्मी मुंडा के प्रतिनिधि ने शुक्रवार को समहरणालय परिसर में अवस्थित आयोग के कार्यालय में ताला जड़ दिया. श्रीमती मुंडा का कार्यकाल सात मई 2015 को समाप्त हो गया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रतिनिधि ने सुबह 11.30 बजे कार्यालय में ताला जड़ा. इस […]
वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूप लक्ष्मी मुंडा के प्रतिनिधि ने शुक्रवार को समहरणालय परिसर में अवस्थित आयोग के कार्यालय में ताला जड़ दिया. श्रीमती मुंडा का कार्यकाल सात मई 2015 को समाप्त हो गया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रतिनिधि ने सुबह 11.30 बजे कार्यालय में ताला जड़ा. इस प्रकरण से पूरे आयोग कार्यालय में असमंजस की स्थिति बन गयी है. पूर्व अध्यक्ष ने सरकार की ओर से दी गयी गाड़ी भी वापस नहीं की है. प्रभात खबर संवाददाता ने पूर्व अध्यक्ष के मोबाइल नंबर 99393-72800 पर कई बार संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया. आयोग की सदस्य सचिव पार्वती हंस ने आज पूरी स्थिति से समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव मृदुला सिन्हा और विभागीय मंत्री डॉ लुईस मरांडी को अवगत करा दिया है. उन्होंने पत्र लिख कर आयोग के अध्यक्ष के खाली हुए पद पर बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किसी भी वरीय सदस्य अथवा सदस्य सचिव को प्रभार सौंपने की बात कही है. बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत अध्यक्ष का पद खाली होने पर 90 दिनों के अंदर इस पद को भरने का प्रावधान किया गया है. इस दौरान किसी वरीय सदस्य को प्रभार सौंप कर दिनचर्या के कार्य निबटाये जाने की बातें भी अधिनियम में कही गयी है. इसमें यह कहा गया है कि चूंकि आयोग के अध्यक्ष का पद संवैधानिक पद है, इसलिए इसे एक दिन भी अध्यक्ष विहीन नहीं रखा जा सकता है.