फ्यूल सरचार्ज के मामले में नहीं मिली राहत, याचिकाएं खारिज

रांची : औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी. जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को फ्यूल सरचार्ज को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया. अदालत ने फैसला सुनाते हुए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड व झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लागू फ्यूल सरचार्ज को उचित ठहराया. गौरतलब है […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 8, 2015 10:03 PM

रांची : औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी. जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को फ्यूल सरचार्ज को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया. अदालत ने फैसला सुनाते हुए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड व झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लागू फ्यूल सरचार्ज को उचित ठहराया. गौरतलब है कि आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर कर फ्यूल सरचार्ज को चुनौती दी गयी थी. याचिका खारिज हो जाने के बाद झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम फ्यूल सरचार्ज की वसूली सूद समेत करने के लिए स्वतंत्र हो गया है. विद्युत बोर्ड व उपभोक्ताओं के बीच वर्ष 1996 से विवाद चल रहा है.

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