नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने प्रदर्शन के दौरान लोकसेवकों के काम में बाधा डालने और निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और चार अन्य आप नेताओं को 15 मई को पेश होने का निर्देश दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने सुनवाई के अंतिम दिन भी केजरीवाल और अन्य आरोपियों के पेश नहीं होने पर नाखुशी जतायी और कहा कि उन्हें निजी पेशी से छूट दिये जाने का कोई वाजिब आधार नहीं है. आरोपी की तरफ से पेश हो रहे वकील ऋषिकेश कुमार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपी मंगलवार को जरूर पेश होंगे. अदालत ने कहा, प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आरोपी नंबर एक (केजरीवाल) और आरोपी नंबर दो (सिसोदिया) दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री हैं और बाकी लोग आप के वरिष्ठ सदस्य हैं और व्यस्तताओं के कारण पेश नहीं हो सके. रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पता चलता है कि आरोपी व्यक्ति अंतिम सुनवाई के दिन भी पेश नहीं हुए. मजिस्ट्रेट ने कहा, छूट दिये जाने का कोई वाजिब आधार नहीं है. 15 मई को आरोपी व्यक्ति पेश हों और आरोपों पर दलील दें. दिल्ली पुलिस ने मामले में केजरीवाल, सिसौदिया और आप नेताओं संजय सिंह, राखी बिड़ला, सोमनाथ भारती और आशुतोष के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी.
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केजरीवाल, सिसोदिया को 15 को पेश होने का निर्देश
नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने प्रदर्शन के दौरान लोकसेवकों के काम में बाधा डालने और निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और चार अन्य आप नेताओं को 15 मई को पेश होने का निर्देश दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने सुनवाई के […]
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