कालाधन विधेयक लोकसभा से पारित

नयी दिल्ली. विदेशों में रखे गये कालेधन की समस्या से निपटने के लिए भारी जुर्माने और आपराधिक मुकदमे की कारवाई के प्रावधानवाले विधेयक को सोमवार को लोकसभा ने मंजूरी दे दी. सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज किया कि इसमें प्रस्तावित सख्त प्रावधानों से भोले-भाले लोगों को प्रताडि़त किया जा सकता है. अघोषित विदेशी आय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 11, 2015 9:03 PM

नयी दिल्ली. विदेशों में रखे गये कालेधन की समस्या से निपटने के लिए भारी जुर्माने और आपराधिक मुकदमे की कारवाई के प्रावधानवाले विधेयक को सोमवार को लोकसभा ने मंजूरी दे दी. सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज किया कि इसमें प्रस्तावित सख्त प्रावधानों से भोले-भाले लोगों को प्रताडि़त किया जा सकता है. अघोषित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक 2015 पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जिन लोगों की विदेशों में अघोषित आय है उन्हें कानून के अनुपालन के लिए थोड़ा समय दिया जायेगा. हालांकि, इस सुविधा के तहत भी उन्हें घोषित आय पर 30 प्रतिशत कर और 30 प्रतिशत जुर्माना भरना होगा. जेटली ने कहा कि अनुपालन का समय समाप्त होने के बाद जिस किसी के पास भी अघोषित विदेशी संपत्ति पायी जायेगी उन्हें ऐसी संपत्ति पर 30 प्रतिशत की दर से कर और 90 प्रतिशत की दर से जुर्माना देना होगा साथ ही उस पर आपराधिक कार्रवाई भी की जायेगी. जेटली के जवाब के बाद सदन ने कालेधन से जुड़े इस विधेयक को मंजूरी दे दी. वित्त मंत्री ने कहा कि जो लोग कालाधन मामले में पाक साफ होना चाहते हैं उनके लिए दो हिस्सों में अनुपालन का मौका उपलब्ध होगा, जिसके तहत वह संपत्ति की घोषणा कर सकेंगे और उस पर 30 प्रतिशत कर और 30 प्रतिशत का जुर्माना चुका सकेंगे. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, विदेशों में रखी अघोषित संपत्ति की जानकारी देने के लिए दो महीने की अनुपालन सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है और छह माह के भीतर संबंधित व्यक्ति को कर और जुर्माने का भुगतान करना होगा.

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