सेना के हवलदार को 10 साल की सजा

नयी दिल्ली. सैन्य कोर्ट मार्शल ने एक हवलदार को गोपनीय सूचना बेचने का कथित प्रयास करने पर 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. यह हवलदार सैन्य खुफिया के अब निष्क्रिय हो चुके तकनीकी सहयोग प्रभाग (टीएसडी) से जुड़ा था. टीएसडी की स्थापना पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने की थी. हवलदार शाम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 12, 2015 10:03 PM

नयी दिल्ली. सैन्य कोर्ट मार्शल ने एक हवलदार को गोपनीय सूचना बेचने का कथित प्रयास करने पर 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. यह हवलदार सैन्य खुफिया के अब निष्क्रिय हो चुके तकनीकी सहयोग प्रभाग (टीएसडी) से जुड़ा था. टीएसडी की स्थापना पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने की थी. हवलदार शाम दास को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के गुप्तचरों ने साल 2012 में केरल में गिरफ्तार किया था और उसे सेना प्रशासन के सुपुर्द कर दिया था. रक्षा सूत्रों ने कहा कि हवलदार को दी गयी सजा की पुष्टि पश्चिमी सैन्य कमान के जनरल ऑफिस कमांडिंग इन चीफ के द्वारा की जानी है. कोर्ट मार्शल की शुरुआत पिछले साल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हवलदार को दोषी पाये जाने के बाद की गयी थी. मौजूदा विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने सेना प्रमुख रहने के दौरान टीएसडी की स्थापना एक विशेषज्ञ जासूसी इकाई के रूप में की थी. इस इकाई को लेकर सिंह के कार्यकाल के आखिरी दिनों में विवाद खड़ा हुआ और उनके बाद के सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने इसे खत्म कर दिया.

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