रांची : निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत में रिश्वत के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में आदेश के लिए 19 मई की तिथि निर्धारित की है. बजरंगी शर्मा नामक व्यवसायी ने निगरानी में शिकायत दर्ज की थी कि जेइ अनिल कुमार बिजली दुकान के लिए व्यावसायिक कनेक्शन देने के एवज में 40 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. बाद में मामला 39 हजार पर तय हुआ. रिश्वत की पहली किस्त 28 हजार रुपये लेते हुए निगरानी की टीम ने जेइ को रंगे हाथों पकड़ा था.
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रिश्वत के आरोपी की जमानत पर सुनवाई
रांची : निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत में रिश्वत के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में आदेश के लिए 19 मई की तिथि निर्धारित की है. बजरंगी शर्मा नामक व्यवसायी ने निगरानी में शिकायत दर्ज की थी कि जेइ अनिल कुमार बिजली दुकान के […]
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