नये नियम से अब शहर में लगेंगे होर्डिंग

रांची. राजधानी के चौक-चौराहों पर लगाये जानेवाले होर्डिंग के लिए नगर निगम अब नयी पॉलिसी बनाने में जुट गया है. नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के निर्देश पर निगम की बाजार शाखा द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है. नये नियमों के तहत अब चौक-चौराहों पर लगने वाले होर्डिंगों का बंटवारा विभिन्न एजेंसियों के बीच […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 13, 2015 8:03 PM

रांची. राजधानी के चौक-चौराहों पर लगाये जानेवाले होर्डिंग के लिए नगर निगम अब नयी पॉलिसी बनाने में जुट गया है. नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के निर्देश पर निगम की बाजार शाखा द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है. नये नियमों के तहत अब चौक-चौराहों पर लगने वाले होर्डिंगों का बंटवारा विभिन्न एजेंसियों के बीच में नहीं होगा, बल्कि चौक की ही नीलामी की जायेगी. सबसे अधिक बोली लगाने वाली एजेंसी को चौराहे में विज्ञापन लगाने का अधिकार नगर निगम जारी करेगा. निगम ने निकाला ओवरब्रिज का टेंडर : रांची नगर निगम ने ओवरब्रिज में विज्ञापन पट्ट लगाने के लिए टेंडर आमंत्रित किया है. निकाले गये टेंडर के तहत निगम में रजिस्टर्ड कोई भी एजेंसी इस टेंडर में भाग ले सकती है. 23 तारीख तक टेंडर में भाग लिया जा सकता है. 23 तारीख को ही शाम में बोली लगायी जायेगी, जिसमें जो भी एजेंसी सर्वाधिक बोली लगायेगी, उसे तीन साल के लिए ओवरब्रिज पर विज्ञापन पट्ट लगाने का अधिकार दे दिया जायेगा.

Next Article

Exit mobile version