न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की केंद्र को अनुमति दी

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों की सूची में से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और एक सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की केंद्र सरकार को बुधवार को अनुमति प्रदान कर दी. ये दो पद पिछले कुछ महीने से रिक्त थे. शीर्ष अदालत ने पिछले साल 17 दिसंबर को केंद्र सरकार से कहा था कि इन नियुक्तियों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 13, 2015 9:03 PM

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों की सूची में से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और एक सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की केंद्र सरकार को बुधवार को अनुमति प्रदान कर दी. ये दो पद पिछले कुछ महीने से रिक्त थे. शीर्ष अदालत ने पिछले साल 17 दिसंबर को केंद्र सरकार से कहा था कि इन नियुक्तियों के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले न्यायालय की अनुमति ली जाये. इन पदों के लिए जारी विज्ञापन के जवाब में मिले 130 आवेदनों की जांच के बाद दस दस प्रत्याशियों की सूची तैयार की गयी थी. प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की खंडपीठ ने कहा, ‘सीवीसी और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जरूरत को देखते हुए हम इन नियुक्तियों की अनुमति देते हैं.’ अटार्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में दायर जनहित याचिका को समाप्त किया जाये. यह जनहित याचिका दायर करनेवाले गैर सरकारी संगठन के वकील प्रशांत भूषण ने तीन सचिवों की समिति गठित करने पर कुछ आपत्तियां करते हुए कहा कि अपनायी गयी प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं है, जिसमें कहा गया था कि इस कार्य के लिये प्रधान मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और गृह मंत्री की समिति होगी. हालांकि, पीठ ने कहा कि जिस किसी को भी कोई शिकायत होगी, वह न्यायालय आ सकता है.

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