बीएसआइडीसी के अफसरों को फटकार

रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसी) कामगार यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बीएसआइडीसी के अधिकारियों की कार्यशैली पर फटकार लगायी. खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की कि कोर्ट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 20, 2015 5:40 AM
रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसी) कामगार यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बीएसआइडीसी के अधिकारियों की कार्यशैली पर फटकार लगायी.
खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक निगम द्वार 75 करोड़ रुपये जमा नहीं किया गया. पूर्व में कोर्ट के कड़े रुख के बाद मात्र 7.50 करोड़ रुपये ही जमा कराये गये.
खंडपीठ ने जिम्मेवार अधिकारियों को जेल भेजने की बात कही. खंडपीठ ने कहा कि यदि जल्द कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, तो कोर्ट निगम की परिसंपत्तियों का ऑक्शन करा कर कर्मियों के बकाया भुगतान करने के संबंध में विचार करेगी. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी.

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