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नियुक्ति नियमावली के गठन पर उठाये सवाल
संविधान की धारा 320(3) का उल्लंघन नियुक्ति नियमावली के गठन के पहले जेपीएससी का अनुमोदन लिया जाना जरूरी रांची : राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से की जानेवाली नियुक्तियों के संबंध में बनायी जानेवाली सेवा शर्त नियमावली पर सवाल खड़े किये गये हैं. कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग की ओर से कहा […]
संविधान की धारा 320(3) का उल्लंघन
नियुक्ति नियमावली के गठन के पहले जेपीएससी का अनुमोदन लिया जाना जरूरी
रांची : राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से की जानेवाली नियुक्तियों के संबंध में बनायी जानेवाली सेवा शर्त नियमावली पर सवाल खड़े किये गये हैं. कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग की ओर से कहा गया है कि कई विभागों ने नियमावली गठित कर सरकारी नौकरियों की प्रक्रियाएं शुरू की है.
इसके लिए झारखंड लोक सेवा आयोग से अनुमति नहीं ली जाती है. यह संविधान की धारा 320 (3) के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन है.
कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागीय प्रमुखों को इस संबंध में पत्र लिख कर कहा गया है कि नियुक्ति नियमावली के गठन के पहले जेपीएससी का अनुमोदन लिया जाना जरूरी है. ऐसा नहीं होने से विभागों द्वारा नियमावली के आधार पर सीधे नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध जेपीएससी को कर दिया जाता है. इससे लोक सेवा आयोग को भी परेशानी होती है.
सरकार का मानना है कि आयोग से विमर्श करने के बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करना बेहतर कदम साबित होगा और कानूनी विवाद से भी मुक्ति मिलेगी. विभाग की ओर से कहा गया है कि भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का दायित्व तय किये गये हैं.
इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कैसे सिविल पोस्ट की नियुक्ति, प्रमोशन, ट्रांसफर और अन्य सेवा शर्ते रहेंगी. राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के लिए लोक सेवा आयोग से नियुक्ति और नियुक्ति से संबंधित सेवा शर्तो पर विस्तृत रूप से विमर्श करने को कहा गया है.
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