कोर्ट का मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को पांचवीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में आरक्षण का लाभ देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 25 मई से आहूत पांचवीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 23, 2015 7:40 AM
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को पांचवीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में आरक्षण का लाभ देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 25 मई से आहूत पांचवीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए दो जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी ने पीटी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया, यह गलत है. मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने तथा पीटी में आरक्षण का लाभ देने के लिए आयोग को उचित आदेश देने का आग्रह किया गया.
जेपीएससी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा व अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए बताया कि पीटी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है. यह स्क्रीनिंग टेस्ट है. आरक्षण का लाभ नियुक्ति के समय दिया जाता है. गौरतलब है कि प्रार्थी लक्ष्मण टोप्पो एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है.

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