नयी दिल्ली. 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच से पैदा हुए एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रुइया को दिल्ली की विशेष अदालत ने विदेश यात्रा करने की सोमवार को अनुमति दे दी. हालांकि, अदालत ने रुइया को इस संबंध में बार-बार आवेदन करने से ‘बाज आने’ को भी कहा. विशेष सीबीआइ जज ओपी सैनी ने रुइया को कारोबार के सिलसिले में सोमवार से 31 मई तक रूस और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति देने की अर्जी मंजूर कर ली. अदालत ने पाया कि इस अवधि में इस मामले की सुनवाई नहीं की जानी है.जज ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि रुइया को पिछले तीन साल के दौरान कई मौकों पर विदेश जाने की अनुमति दी गयी है. चूंकि मामले की अगली सुनवाई 31 मई तक की अवधि में नहीं होगी, मैं अर्जी मंजूर करता हूं. आवेदन पर सुनवाई के दौरान रइया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल एस्सार समूह की कंपनियों के सह-संस्थापकों में से एक है और इन कंपनियों का विभिन्न देशों में कारोबारी हित है. उन्होंने कहा कि रुइया को इन कंपनियों के कारोबार के सिलसिले में रूस और ब्रिटेन की यात्रा करना जरूरी है और उन्हें पहले भी कई मौकों पर विदेश जाने की अनुमति दी गयी है एवं रुइया ने लगायी गयी सभी शर्तों का अनुपालन किया है.
रुइया को मिली विदेश यात्रा की अनुमति
नयी दिल्ली. 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच से पैदा हुए एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रुइया को दिल्ली की विशेष अदालत ने विदेश यात्रा करने की सोमवार को अनुमति दे दी. हालांकि, अदालत ने रुइया को इस संबंध में बार-बार आवेदन करने से ‘बाज आने’ को भी […]
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