profilePicture

अदालती खिंचाई के बाद आयकर विभाग पर जुर्माना

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने विदेशी खातों की जानकारी नहीं देने के एक मामले में आयकर विभाग की खिंचाई की है और उस पर 10,000 रुपये का जर्माना लगाया है. विभाग उन लोगों के विदेशी बैंक खातों की जानकारी दबा रहा है, जिनके खिलाफ उसने शिकायतें दर्ज करवाई हैं. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 28, 2015 9:05 PM

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने विदेशी खातों की जानकारी नहीं देने के एक मामले में आयकर विभाग की खिंचाई की है और उस पर 10,000 रुपये का जर्माना लगाया है. विभाग उन लोगों के विदेशी बैंक खातों की जानकारी दबा रहा है, जिनके खिलाफ उसने शिकायतें दर्ज करवाई हैं. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार ने विभाग से कहा है कि वह जुर्माने की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवाये. अदालत ने कहा कि कर विभाग पूरे दस्तावेज पेश नहीं कर रहा है, जो सबूत की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते है. इसका कारण विभाग ही जानता है. अदालत ने कहा कि लगभग सभी मामलों में आरोपी व्यक्तियों के विदेशी बैंक खातों से जुड़ी सूचनाओं के स्रोत से संबद्ध जानकारी अदालत को नहीं दी गयी. अदालत का यह आदेश आयकर विभाग द्वारा संजीव गुप्ता के खिलाफ दायर ताजा शिकायत पर सुनवाई के दौरान आया. विभाग का कहना है कि गुप्ता अपने विदेशी बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज पेश करने में विफल रहे हैं. शिकायत के अनुसार, गुप्ता के एचएसबीसी जिनीवा में दो करोड़ रुपये हैं. मामले में आगे सुनवाई तीन जून को होगी.

Next Article

Exit mobile version