डालटनगंज के बालू घाटों के मामले में प्रार्थी को राहत नहीं

राज्य सरकार व सिया को जवाब दाखिल करने का निर्देशमूल याचिकाओं पर सुनवाई अवकाश के बाद होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में शुक्रवार को डालटनगंज के बालू घाटों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद घाटों की नीलामी नोटिस को स्थगित करने लिए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 29, 2015 6:04 PM

राज्य सरकार व सिया को जवाब दाखिल करने का निर्देशमूल याचिकाओं पर सुनवाई अवकाश के बाद होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में शुक्रवार को डालटनगंज के बालू घाटों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद घाटों की नीलामी नोटिस को स्थगित करने लिए दायर हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी. नोटिस को स्टे नहीं किया. अदालत ने प्रतिवादी राज्य सरकार और सिया को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. एक अन्य मामले में डालटनगंज के बालू घाट रद्द करने को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई के बाद प्रार्थी को राहत नहीं मिल पायी. अब इन मामलों की सुनवाई अवकाश के बाद होगी. स्टेट लेबल इंवायरमेंट इंपैक्ट असेस्मेंट ऑथोरिटी, झारखंड (सिया) की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार पांडेय ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि प्रार्थी दी मिल्स स्टोर कंपनी मुंबई प्राइवेट लिमिटेड ने अलग-अलग याचिका दायर की है.

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