केस रजिस्टर कर जांच करने का दिया निर्देश

बिना प्राथमिकी दर्ज किये हाजत में रख कर प्रतारित करने का मामला, हुई सुनवाई जातिसूचक शब्दों के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट करने का आरोप रांची : जेएम एके तिवारी की अदालत में बिना एफआइआर दर्ज किये हाजत में रख कर प्रताड़ित करने के मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में एसटी/एससी थाना को निर्देश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 5, 2015 5:59 AM
बिना प्राथमिकी दर्ज किये हाजत में रख कर प्रतारित करने का मामला, हुई सुनवाई
जातिसूचक शब्दों के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट करने का आरोप
रांची : जेएम एके तिवारी की अदालत में बिना एफआइआर दर्ज किये हाजत में रख कर प्रताड़ित करने के मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में एसटी/एससी थाना को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में केस रजिस्टर कर जांच करें. गौरतलब है कि मामले के सूचक हरिचरण रजवार ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था कि उसे व उसके भाई कन्हाई रजवार को सिकीदरी थाना की पुलिस 12 फरवरी को घर से उठा कर ले गयी एवं 17 फरवरी तक बिना एफआइआर दर्ज किये हाजत में रख कर प्रताड़ित किया.
हरिचरण रजवार ने जानकारी दी कि सिकीदिरी थाना पुलिस ने कहा कि तुम अपने ससुराल वालों से बात करते हो और वे सभी उग्रवादी है. हरिचरण ने आरोप लगाया सिकीदरी थाना के प्रभारी लक्ष्मण सिंह डीएसपी अनिल शंकर ने जातिसूचक शब्दों के साथ गाली गलौज एवं मारपीट की. इस मामले की शिकायत राज्यपाल एवं एसएसपी को करने के बाद 17 फरवरी को दोनों को थाना से छोड़ा गया.

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