जमशेदपुर : झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और तीन अन्य को एक स्थानीय अदालत ने 2009 में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एम मामले में आज बरी कर दिया. दास भाजपा की जमशेदपुर महानगर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर मिश्र के साथ आज सुबह सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट जी के तिवारी के समक्ष पेश हुए जिसके तुरंत बाद साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया. दास के वकील नंद किशोर मिश्र और भवेश कुमार ने बताया कि अदालत ने एक जून को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दास का बयान दर्ज किया था.
एक अन्य आरोपी बालकराम भट की मुकदमे के दौरान मौत हो गयी थी.
तत्कालीन जिला राशन अधिकारी रमन कुमार के बयान के आधार पर सीतारामडेरा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि तत्कालीन भाजपा विधायक और 2009 विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दास ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति के बिना एक मंदिर के बगल में पार्टी कैंप कार्यालय खोला. दास और अन्य के खिलाफ बिहार संपत्ति विरुपण कानून 3 :1 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था.