सिलिकोसिस पीडि़तों के भुगतान के लिए दी गयी राशि

वरीय संवाददातारांची. पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम में सिलिकोसिस बीमारी से मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा भुगतान के लिए राशि दोनों जिलों के उपायुक्तों को भेज दी गयी है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद 25 मृतकों के परिजनों को इसका भुगतान किया जायेगा. सभी प्रभावितों को चार लाख रुपये का भुगतान किया जाना […]

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वरीय संवाददातारांची. पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम में सिलिकोसिस बीमारी से मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा भुगतान के लिए राशि दोनों जिलों के उपायुक्तों को भेज दी गयी है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद 25 मृतकों के परिजनों को इसका भुगतान किया जायेगा. सभी प्रभावितों को चार लाख रुपये का भुगतान किया जाना है. सीएम ने दिया था आदेशघाटशिला अनुमंडल एवं मुसाबनी प्रखंड के सिलिकोसिस बीमारी से प्रभावित लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश चार मई को दिया गया था. मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक करोड़ रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि से लेने का निर्देश दे दिया था. 24 लोगों की मौत सिलिकोसिस बीमारी से हुई थी. एक की मौत फेफड़े की बीमारी से हुई थी.12 वर्षों से चल रहा है मामलासिलिकोसिस प्रभावित मजदूरों का मामला 2002 में उठा था. प सिंहभूम के एक क्रशर कंपनी में काम करनेवाले बादल सोरेन की मौत हो गयी थी. इसके बाद मजदूरों की जांच की प्रक्रिया शुरू हुई. ओशज नामक संस्था ने इसमें काम करना शुरू किया. मजदूरों की जांच करायी. संस्था का दावा है कि अब तक 44 लोगों की मौत इस बीमारी से हो गयी है. इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की गयी. सरकार ने आठ जुलाई 2014 को 24 लोगों के इस बीमारी से ग्रसित होने की पुष्टि की.

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