नशाखुरानी मामले में दोषी करार

रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने ट्रेन में नशीला पदार्थ खिला कर यात्रियों को लूटने के आरोप में बालू गोपाल राव (आंध्र प्रदेश के भीमबरन निवासी) को दोषी करार दिया है. आरोपी की सजा के बिंदु पर आठ जून को सुनवाई होगी. यह मामला रेल थाना कांड संख्या 2/13 से जुड़ा है. बालू […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 21, 2015 11:06 AM

रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने ट्रेन में नशीला पदार्थ खिला कर यात्रियों को लूटने के आरोप में बालू गोपाल राव (आंध्र प्रदेश के भीमबरन निवासी) को दोषी करार दिया है. आरोपी की सजा के बिंदु पर आठ जून को सुनवाई होगी. यह मामला रेल थाना कांड संख्या 2/13 से जुड़ा है. बालू गोपाल राव एवं एक अन्य आरोपी राम प्यारे चौहान को मौर्य एक्सप्रेस की जेनरल बोगी से गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से नशे के नौ टेबलेट एवं मोबाइल फोन बरामद हुए थे. राम प्यारे चौहान की मौत अप्रैल 2014 में जेल में हो चुकी है.

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