कोयला घोटाला में सीबीआइ ने कोर्ट को बताया

अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिलीनयी दिल्ली. सीबीआइ ने मंगलवार को एक विशेष अदालत को बताया कि कोयला खदान आवंटन घोटाला से जुड़े एक मामले में दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की कथित भूमिका के लिए उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से नहीं मिली है. एजेंसी ने कहा कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 21, 2015 12:06 PM

अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिलीनयी दिल्ली. सीबीआइ ने मंगलवार को एक विशेष अदालत को बताया कि कोयला खदान आवंटन घोटाला से जुड़े एक मामले में दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की कथित भूमिका के लिए उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से नहीं मिली है. एजेंसी ने कहा कि मामले से जुड़ी फाइलें 27 जनवरी को सक्षम प्राधिकरण को भेज दी गयी थीं, लेकिन अब जवाब नहीं मिला. इसके बाद विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर ने अगली सुनवाई की तिथि दो जुलाई तय कर दी. सीबीआइ कोयला मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव केएस क्रोफा और मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक (कोयला आवंटन-1 खंड) केसी समरिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी चाहती है. मामला ओडि़शा के रामपिया में नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड को कोल ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है.

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