धर्म के नाम पर नौकरी से इनकार का मामला

कंपनी के तीन लोगांे को अग्रिम जमानतमुंबई. धर्म के नाम पर एक युवक को नौकरी देने से कथित तौर पर इनकार करनेवाले हरे कृष्णा एक्सपोर्ट कंपनी के दो निदेशकों और एक कर्मचारी की अग्रिम जमानत स्थानीय अदालत ने बुधवार को मंजूर कर ली. बीकेसी पुलिस थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कुंदलीक निगाड़े ने बताया कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 21, 2015 12:06 PM

कंपनी के तीन लोगांे को अग्रिम जमानतमुंबई. धर्म के नाम पर एक युवक को नौकरी देने से कथित तौर पर इनकार करनेवाले हरे कृष्णा एक्सपोर्ट कंपनी के दो निदेशकों और एक कर्मचारी की अग्रिम जमानत स्थानीय अदालत ने बुधवार को मंजूर कर ली. बीकेसी पुलिस थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कुंदलीक निगाड़े ने बताया कि सत्र अदालत ने निदेशक भास्कर जोशी और महेंद्र देशमुख और एचआर प्रशिक्षु दीपिका टिके की अग्रिम जमानत की अर्जियां मंजूर कर ली. दो अन्य निदेशक (घनश्याम ढोलकिया और हसमुख ढोलकिया) ने अपनी अर्जियां नहीं दी है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी की आशंका नहीं है. उनके वकील आबाद पोंडा ने यह जानकारी दी. इन पांचांे ने पिछले हफ्ते अदालत का रुख कर अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दावा किया था कि भेदभाव का आरोप झूठा है और कंपनी ने कई मुसलमानों को नौकरी दी है.

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