नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने कांग्रेस सांसदों एवं पूर्व मंत्रियों अंबिका सोनी एवं कुमारी सैलजा को बंगला खाली करने के लिए केंद्र के नोटिस पर शुक्रवार को रोक लगा दी. कोर्ट ने सरकार से इस बात पर जवाब मांगा है कि क्या दोनों सांसदों को आंवटित बंगले राज्यसभा सचिवालय के कोटे में आते हैं. जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने राज्यसभा की इन दोनों सदस्योंं की याचिका पर शहरी विकास मंत्रालय और संपदा निदेशालय को नोटिस जारी कर उनसे दो जुलाई तक जवाब मांगा है. दोनों सांसदों को टाइप आठ के बंगले खाली कर टाइप सातवाले बंगलों में जाने के लिए कहा गया है. दोनों पूर्व कैबिनेट मंत्रियों की दलील थी कि उन्हें जारी आवंटन पत्र के हिसाब से वे सांसद के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने या सेवानिवृत्ति के बाद एक महीने तक इन आवास में रह सकती हैं.
कांग्रेस सांसदों के बंगला खाली करने के नोटिस पर रोक
नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने कांग्रेस सांसदों एवं पूर्व मंत्रियों अंबिका सोनी एवं कुमारी सैलजा को बंगला खाली करने के लिए केंद्र के नोटिस पर शुक्रवार को रोक लगा दी. कोर्ट ने सरकार से इस बात पर जवाब मांगा है कि क्या दोनों सांसदों को आंवटित बंगले राज्यसभा सचिवालय के कोटे में आते हैं. जस्टिस […]
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