बिल्डर पर जारी होगा वारंट

हाइकोर्ट में सुनवाई. अपार्टमेंट में नहीं दी सुविधाएं रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को हटिया सिंह मोड़ स्थित शकुंतला अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों को सुविधा नहीं देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान निर्माणकर्ता लक्ष्मी बिल्डर्स के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 23, 2015 6:35 AM
हाइकोर्ट में सुनवाई. अपार्टमेंट में नहीं दी सुविधाएं
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को हटिया सिंह मोड़ स्थित शकुंतला अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों को सुविधा नहीं देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान निर्माणकर्ता लक्ष्मी बिल्डर्स के अजय कुमार व मनोज कुमार के खिलाफ जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया है.
पूर्व में कोर्ट ने बिल्डर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. जवाब दाखिल नहीं किये जाने पर खंडपीठ ने वारंट जारी करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा.
गौरतलब है कि प्रार्थी संजय चौबे व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. इसमें कहा गया है कि बिल्डर ने बिना सुविधा उपलब्ध कराये फ्लैट हैंड ओवर कर दिये. ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं की गयी है. लोगों को नाली के पानी के बीच से आना-जाना पड़ रहा है. बिल्डर ने सड़क व पार्किग की भी व्यवस्था नहीं की है. बेसमेंट में एक कमरे का भी निर्माण कर दिया गया है.

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