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सीमा शुल्क में धोखाधड़ी का जुर्माना 10 फीसदी घटा

त्र जुर्माने की राशि 25 फीसदी से घटा कर 15 फीसदी किया गयाएजेंसियां, नयी दिल्लीवित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क चोरी के लिए धोखाधड़ी आदि के मामलों में जुर्माने की दर 10 प्रतिशत कम कर 15 प्रतिशत कर दी है. इसके लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 में संशोधन किया गया है. संशोधित प्रावधान […]

त्र जुर्माने की राशि 25 फीसदी से घटा कर 15 फीसदी किया गयाएजेंसियां, नयी दिल्लीवित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क चोरी के लिए धोखाधड़ी आदि के मामलों में जुर्माने की दर 10 प्रतिशत कम कर 15 प्रतिशत कर दी है. इसके लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 में संशोधन किया गया है. संशोधित प्रावधान के तहत सीमा शुल्क की चोरी के इरादे से धोखाधड़ी, साठगांठ, जानबूझ कर गलत सूचना देने या तथ्यों को दबाने आदि के मामलों में जुर्माने की दर 25 की जगह 15 प्रतिशत कर दी गयी है. ये प्रावधान संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक 2015 का हिस्सा थे, जिन्हें राष्ट्रपति से पिछले माह मंजूरी मिल गयी है.इस अधिनिमय की धारा 112 और 114 में भी संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार वस्तुओं के अनुचित निर्यात-आयात के मामलों में जुर्माना चोरी किये गये शुल्क के 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये में से जो भी अधिक हो, के बराबर होगा. मंत्रालय ने उत्पाद शुल्क और सेवा-कर अपवंचन के लिए धोखाधड़ी के मामलों में भी अर्थ दंड की दरें तर्कसंगत की हैं. उत्पाद शुल्क की जानते बूझते की गयी चोरी के मामलें में जुर्माना देय शुल्क के बराबर होगा. सेवा-कर चोरी के मामले में भी जुर्माने की यह व्यवस्था होगी.

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