स्वास्थ्य बीमा दावे की छूट का लाभ पॉलिसीधारकों को मिले
नयी दिल्ली. इरडा ने बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा दावेदारों को बेहतर और लागत प्रभावी सेवा देने पर जोर दिया है. बीमा नियामक ने यह निर्देश दिया है कि अगर अस्पताल कोई छूट देता है, तो उसे बीमाकर्ताओं को वह लाभ दिया जाये. बीमा कंपनियों तथा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) को परिपत्र जारी करते हुए […]
नयी दिल्ली. इरडा ने बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा दावेदारों को बेहतर और लागत प्रभावी सेवा देने पर जोर दिया है. बीमा नियामक ने यह निर्देश दिया है कि अगर अस्पताल कोई छूट देता है, तो उसे बीमाकर्ताओं को वह लाभ दिया जाये. बीमा कंपनियों तथा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) को परिपत्र जारी करते हुए बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा नीतियों के तहत दावों के निपटान के तहत नेटवर्क में शामिल और उससे बाहर के अस्पतालों से वे छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसमें कहा गया है कि प्रत्येक बीमाकर्ता तथा टीपीए पॉलिसीधारकों को बेहतर और लागत प्रभावी सेवाएं देने का प्रयास करेंगे. यह तय किया जाये कि अगर कोई छूट अस्पतालों से मिलती है, तो उसका लाभ स्वास्थ्य बीमा नीति के तहत संबंधित पॉलिधारकों या दावाकर्ताओं को दिया जाये.