साइबर क्राइम के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

संवाददाता, रांची सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अखिल कुमार अदालत ने साइबर क्राइम के आरोपी गोपी कृष्ण नथानी की जमानत याचिका खारिज कर दी. विदित हो कि मुंबई की दवा कंपनी एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट को हैक कर मुजफ्फरपुर व रांची से 12.50 करोड़ रुपये की निकासी कर ली थी. इसमें नथानी सहित पांच […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 24, 2015 8:04 PM

संवाददाता, रांची सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अखिल कुमार अदालत ने साइबर क्राइम के आरोपी गोपी कृष्ण नथानी की जमानत याचिका खारिज कर दी. विदित हो कि मुंबई की दवा कंपनी एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट को हैक कर मुजफ्फरपुर व रांची से 12.50 करोड़ रुपये की निकासी कर ली थी. इसमें नथानी सहित पांच अन्य आरोपी भी शामिल थे. सीबीआइ ने मुजफ्फरपुर व रांची में जांच के दौरान छह से अधिक आरोपियों की जानकारी मिली थी. उसी के आधार पर सीबीआइ ने नाटकीय ढंग से उन सभी को गिरफ्तार किया था.

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