विधानसभा को नहीं मिली कोर्ट के आदेश की कॉपी, नहीं हुई कार्रवाई

मामला : कमल किशोर भगत की सदस्यता कावरीय संवाददातारांची : आजसू नेता कमल किशोर भगत की सदस्यता को लेकर विधानसभा ने बुधवार को भी कोई आदेश जारी नहीं किया है. चिकित्सक केके सिन्हा के साथ मारपीट और रंगदारी के मामले में मंगलवार को कमल किशोर भगत को कोर्ट ने सात वर्ष की सजा सुनायी है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 24, 2015 10:04 PM

मामला : कमल किशोर भगत की सदस्यता कावरीय संवाददातारांची : आजसू नेता कमल किशोर भगत की सदस्यता को लेकर विधानसभा ने बुधवार को भी कोई आदेश जारी नहीं किया है. चिकित्सक केके सिन्हा के साथ मारपीट और रंगदारी के मामले में मंगलवार को कमल किशोर भगत को कोर्ट ने सात वर्ष की सजा सुनायी है. सजा सुनाये जाने के साथ ही श्री भगत की सदस्यता चली गयी. फिलहाल केवल औपचारिकता पूरी की जानी है. विधानसभा को कोर्ट के आदेश की कॉपी अब तक नहीं मिली है. विधानसभा सचिवालय को जिला के माध्यम से कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. लोहरदगा में सीट खाली होने की सूचना विधानसभा चुनाव आयोग को देगी. उल्लेखनीय है कि लोक अभियोजक (सरकारी वकील) कोर्ट के आदेश की कॉपी जिला प्रशासन को देंगे. जिला प्रशासन के माध्यम से कॉपी विधानसभा को मिलनी है. बुधवार को यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी.

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