मनी लांड्रिंग में जांच साझा करे आरबीआइ : विधि मंत्रालय

नयी दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक को विधि मंत्रालय ने सलाह दी है कि वह अपनी बैंक जांच रिपोर्टों के निष्कर्ष गुप्तचर व प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करे, ताकि मनी लांड्रिंग पर लगाम लगायी जा सके तथा अन्य बैंकिंग नियमों के उल्लंघन को रोकने में मदद मिले. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 25, 2015 6:04 PM

नयी दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक को विधि मंत्रालय ने सलाह दी है कि वह अपनी बैंक जांच रिपोर्टों के निष्कर्ष गुप्तचर व प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करे, ताकि मनी लांड्रिंग पर लगाम लगायी जा सके तथा अन्य बैंकिंग नियमों के उल्लंघन को रोकने में मदद मिले. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक कानूनी दिक्कतों का हवाला देते हुए अपनी जांच रिपोटार्ें को केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीइआइबी) के साथ साझा करने से इनकार करता रहा है. वित्त मंत्रालय के अधीन यह ब्यूरो शीर्ष आसूचना एजेंसी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षतावाली आर्थिक आसूचना परिषद (इआइसी) की बैठक में जांच रिपोर्ट साझा नहीं करने के मुद्दे पर चर्चा हुई. इस मामले को सलाह के लिए विधि मंत्रालय के पास भेजने का फैसला किया गया.

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