निलय इंस्टीट्यूट के छात्रों के स्थानांतरण पर कोर्ट का स्थगन

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने निलय एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ठाकुरगांव रांची के छात्रों का अन्य संस्थानों में स्थानांतरण करने पर रोक लगा दी है. निलय एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन भीम मुंडा ने बताया है कि एआइसीटइ द्वारा संस्थान की मान्यता रद्द करने व विद्यार्थियों के स्थानांतरण करने के मामले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 25, 2015 8:03 PM

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने निलय एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ठाकुरगांव रांची के छात्रों का अन्य संस्थानों में स्थानांतरण करने पर रोक लगा दी है. निलय एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन भीम मुंडा ने बताया है कि एआइसीटइ द्वारा संस्थान की मान्यता रद्द करने व विद्यार्थियों के स्थानांतरण करने के मामले की सुनवाई 24 जून 2015 को कोर्ट में हुई. इसके बाद ही कोर्ट ने इसे स्थगित करने का आदेश पारित किया है. साथ ही आदेश दिया है कि संस्थान के सभी विद्यार्थी इसी कॉलेज में अध्ययनरत रहेंगे. इनका स्थानांतरण कहीं नहीं होगा. श्री मुंडा ने कहा है कि यह संस्थान पूरी तरह से विकसित एवं सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है. संस्थान अपने स्थापना के पांचवें वर्ष में प्रवेश कर गया है. यहां के शैक्षणिक कार्य, प्रबंधन एवं परीक्षाएं अपने निर्धारित समय के अनुसार संचालित होंगे.

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