राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश

मामला दस्तावेज रहने पर भी माल लदे ट्रक पर जुर्माना व जब्त करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को कागजात वैध रहने पर भी वाणिज्यकर विभाग द्वारा माल लदे ट्रक पर जुर्माना करने व जब्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने प्रार्थी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 25, 2015 8:04 PM

मामला दस्तावेज रहने पर भी माल लदे ट्रक पर जुर्माना व जब्त करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को कागजात वैध रहने पर भी वाणिज्यकर विभाग द्वारा माल लदे ट्रक पर जुर्माना करने व जब्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही ट्रक को सशर्त छोड़ने (जुर्माना की राशि कोर्ट में जमा करने) का भी आदेश दिया दिया. मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी. प्रार्थी मेसर्स इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट की ओर से याचिका दायर की गयी है.

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