आरबीआइ की मंजूरी के बिना उधार ले सकते हैं बैंक

मुंबई. विदेशी धन तक पहुंच के लिए नियमों को आसान बनाते हुए आरबीआइ ने बैंकों को सामान्य बैंकिंग कारोबार के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधारी जुटाने की अनुमति गुरुवार को दे दी. इसके लिए उन्हें केंद्रीय बैंक की अनुमति नहीं लेनी होगी. रिजर्व बैंक ने कहा कि विदेशी कोष तक पहुंच के लिए नियमों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 25, 2015 10:04 PM

मुंबई. विदेशी धन तक पहुंच के लिए नियमों को आसान बनाते हुए आरबीआइ ने बैंकों को सामान्य बैंकिंग कारोबार के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधारी जुटाने की अनुमति गुरुवार को दे दी. इसके लिए उन्हें केंद्रीय बैंक की अनुमति नहीं लेनी होगी. रिजर्व बैंक ने कहा कि विदेशी कोष तक पहुंच के लिए नियमों में लचीलापन लाने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि बैंक मामला-दर-मामला मंजूरी के लिए आरबीआइ से संपर्क किये बगैर अंतरराष्ट्रीय-बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से धन उधार ले सकते हैं. नियमों में यह लचीलापन उन अंतरराष्ट्रीय-बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिनमें भारत सरकार एक शेयरधारक सदस्य है या जिसकी स्थापना एक से अधिक सरकारों द्वारा किया गया है या जिनमें एक से अधिक सरकारों एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की शेयरधारिता है.

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