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राज्य की जेलों में रिक्त सभी पद जल्द भरे जायें : हाइकोर्ट

मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगीरांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को राज्य की जेलों की स्थिति में सुधार व रिक्त पदों को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जेलों में […]

मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगीरांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को राज्य की जेलों की स्थिति में सुधार व रिक्त पदों को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जेलों में रिक्त पड़े सभी पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि जेपीएससी द्वारा जारी नियुक्ति परीक्षा को चार सप्ताह के अंदर पूरा किया जाये. साथ ही रिक्त पदों के लिए विभाग जो नियमावली बना रहा है, उसे भी चार सप्ताह में अंतिम रूप देते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाये. इस कार्य को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. की गयी कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराने का भी निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि प्रोबेशन ऑफिसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया जेपीएससी द्वारा की जा रही है. परीक्षा ली जा चुकी है. जेलों में अन्य रिक्त पदों को भरने के लिए नियमावली बनायी जा रही है. इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से कैदियों को पारिश्रमिक की दर तय कर दी गयी है. भुगतान भी किया जा रहा है. एमीकस क्यूरी अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि जेलों में व्याप्त कुव्यवस्था को हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए जनहित या चिका में तब्दील कर दिया था. साथ ही जेलों में रिक्त पड़े 2600 से अधिक पदों को भरने के लिए प्रार्थी सभापति कुशवाहा ने भी जनहित याचिका दायर की है. दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है.

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