टीडीपी विधायक की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित

हैदराबाद. हैदराबाद हाइकोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में तेलंगाना से तेदेपा विधायक ए रेवांथ रेड्डी और दो अन्य आरोपियों की जमानत अर्जियों पर शुक्रवार को अपना आदेश 30 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया. हाइकोर्ट ने बचाव एवं अभियोजन पक्षों की दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. पहले विशेष एसीबी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 26, 2015 9:05 PM

हैदराबाद. हैदराबाद हाइकोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में तेलंगाना से तेदेपा विधायक ए रेवांथ रेड्डी और दो अन्य आरोपियों की जमानत अर्जियों पर शुक्रवार को अपना आदेश 30 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया. हाइकोर्ट ने बचाव एवं अभियोजन पक्षों की दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. पहले विशेष एसीबी अदालत ने रेड्डी और दो अन्य आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी थीं. इसके बाद मुख्य आरोपी रेड्डी दो अन्य के साथ जमानत की मांग करते हुए 15 जून हैदराबाद हाइकोर्ट पहुंचे थे. रेड्डी ने हाइकोर्ट मंे दलील दी कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है और उन्हें गलत ढंग से फंसाया जा रहा है.

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