पलामू के 21 पीडि़त परिवारों को मिलेगा मुआवजा

1984 दंगा. राज्य सरकार ने आठ जुलाई तक दावा पेश करने का दिया निर्देश फेडरेशन की पीआइएल का दिखा असरउप मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर1984 दंगा के पलामू निवासी 21 पीडि़त परिजनों को राज्य सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है. सरकार ने पीडि़त परिवारों को आठ जुलाई तक दावा पेश करने को कहा है. ज्ञात […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 30, 2015 7:04 PM

1984 दंगा. राज्य सरकार ने आठ जुलाई तक दावा पेश करने का दिया निर्देश फेडरेशन की पीआइएल का दिखा असरउप मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर1984 दंगा के पलामू निवासी 21 पीडि़त परिजनों को राज्य सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है. सरकार ने पीडि़त परिवारों को आठ जुलाई तक दावा पेश करने को कहा है. ज्ञात हो कि 1984 दंगा पीडि़तों को न्याय दिलाने के लिए ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन ने हाइकोर्ट में पीआइएल दायर की है. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को मुआवजा देने का निर्देश दिया. सरकार ने इसके लिए सूचना भी प्रकाशित करायी है. सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए फेडरेशन के प्रमुख सतनाम सिंह गंभीर ने बताया कि दावा प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाना जरूरी है. इसके लिए मुख्यमंत्री से अपील की जायेगी. वहीं फेडरेशन का प्रतिनिधि मंडल पलामू जाकर सिख परिवारों को मुआवजा के लिए दावा प्रस्तुत करने के लिए जागरूक करेगा. फेडरेशन के बिहार-झारखंड प्रमुख सतनाम सिंह गंभीर ने राज्य के 1984 के दंगा पीडि़त परिवारों के आश्रितों को मुआवजा तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए रांची हाइकोर्ट में जनहित याचिका डब्ल्यूपीआइएल 5251/13 दायर की है. इसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विरेंद्र सिंह ने झारखंड सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया.

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