रिश्वत के आरोपी को दो साल की सजा
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अखिल कुमार की अदालत ने रिश्वत के आरोपी अविनाश कुमार को दो साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है. यह मामला आरसी 1 ए/13 से जुड़ा है. अविनाश कुमार बीएसएनएल हजारीबाग में सब डिवीजनल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. […]
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अखिल कुमार की अदालत ने रिश्वत के आरोपी अविनाश कुमार को दो साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है. यह मामला आरसी 1 ए/13 से जुड़ा है. अविनाश कुमार बीएसएनएल हजारीबाग में सब डिवीजनल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. उन्होंने मनोज कुमार नामक व्यक्ति से उसकी कंपनी एसेंड की बिल पास कराने के एवज में छह हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. उन्हें रिश्वत लेते हुए 16 जनवरी 2013 को पकड़ा गया था. एसेंड कंपनी जेनरेटर के मेंटनेंस का काम करती थी. इस मामले में अभियोजन की ओर से 12 गवाही दर्ज करायी गयी थी.