नीतीश कटारा हत्याकांड

नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने मंगलवार को नीतीश कटारा हत्याकांड में बिना माफी 25 साल के कारावास की सजा काट रहे सुखदेव यादव उर्फ पहलवान की दो सप्ताह की पैरोल मंजूर की और उनसे समयावधि समाप्त होने पर ‘तुरंत’ आत्मसमर्पण करने के लिए कहा. न्यायमूर्ति जीपी मित्तल ने इस आधार पर आरोपी पहलवान की अंतरिम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 30, 2015 10:04 PM

नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने मंगलवार को नीतीश कटारा हत्याकांड में बिना माफी 25 साल के कारावास की सजा काट रहे सुखदेव यादव उर्फ पहलवान की दो सप्ताह की पैरोल मंजूर की और उनसे समयावधि समाप्त होने पर ‘तुरंत’ आत्मसमर्पण करने के लिए कहा. न्यायमूर्ति जीपी मित्तल ने इस आधार पर आरोपी पहलवान की अंतरिम राहत बढ़ायी कि वह दस साल से अधिक समय जेल मंे रहा है और हाइकोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ उनकी अपील तैयार करने के लिए उन्हंे दो सप्ताह की पैरोल देना उचित रहेगा. अदालत ने उनसे 50 हजार रुपये का जमानती मुचलका भरने तथा इतनी ही जमानत राशि देने सहित कई शर्तें भी लगायीं.

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