मुंबई आतंकी हमला मामले में लखवी को व्यक्तिगत पेशी से छूट

इसलामाबाद. पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता जकी-उर-रहमान लखवी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा के संचालन प्रमुख का कहना था कि उसकी जान को गंभीर खतरा है. लखवी के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने सुनवाई के बाद कहा कि निचली अदालत (आतंकवाद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 1, 2015 6:03 PM

इसलामाबाद. पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता जकी-उर-रहमान लखवी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा के संचालन प्रमुख का कहना था कि उसकी जान को गंभीर खतरा है. लखवी के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने सुनवाई के बाद कहा कि निचली अदालत (आतंकवाद निरोधक अदालत इसलामाबाद) ने लखवी को सुरक्षा आधार पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट प्रदान की है. अदालत ने इसलामाबाद के आइजी की इस रिपोर्ट के बाद लखवी की अर्जी को कबूल कर लिया कि उसकी जान को गंभीर खतरा है. अब्बासी ने अदालत में आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया था कि उनके मुवक्किल को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाये, क्योंकि 55 वर्षीय लखवी की जान को गंभीर खतरा है. यह खतरा एक विदेशी खुफिया एजेंसी और तालिबान की एक शाखा से बताया गया.

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