जानलेवा हमला के अभियुक्त को पांच वर्षों की सजा

संवाददाता, रांची अपर न्यायायुक्त जोगेश्वर मणी की अदालत में जानलेवा हमला करने के आरोपी बरघा उरांव को पांच वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामला बरियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी गांव का है. 10 दिसंबर 2012 को उसी गांव का रहनेवाला चिंतु लिंडा अभियुक्त के पास तकादा करने गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 1, 2015 10:04 PM

संवाददाता, रांची अपर न्यायायुक्त जोगेश्वर मणी की अदालत में जानलेवा हमला करने के आरोपी बरघा उरांव को पांच वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामला बरियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी गांव का है. 10 दिसंबर 2012 को उसी गांव का रहनेवाला चिंतु लिंडा अभियुक्त के पास तकादा करने गया था. उस दौरान मामूली विवाद हुआ. लौटने के दौरान अभियुक्त ने उस पर पीछे से हथौड़ी से वार कर दिया था. गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद उसे रिम्स में भरती कराया गया था. इस संबंध में घायल की पत्नी शांति लिंंडा ने बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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