रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने झाविमो से भाजपा में गये छह विधायकों के राज्यसभा चुनाव में वोट देने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इस संबंध में झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर याचिका पर चुनाव आयोग, स्पीकर, सभी छह विधायकों को लिखित रूप से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. जवाब […]
ByPrabhat Khabar Digital Desk|
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने झाविमो से भाजपा में गये छह विधायकों के राज्यसभा चुनाव में वोट देने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इस संबंध में झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर याचिका पर चुनाव आयोग, स्पीकर, सभी छह विधायकों को लिखित रूप से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.
जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा : राज्यसभा चुनाव में वोट डालने का समय नजदीक है. विलंब से याचिका दायर कर प्रार्थी द्वारा स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने की मांग करना उचित नहीं है. विधानसभाध्यक्ष ने 12 फरवरी 2015 को आदेश दिया था. लेकिन प्रार्थी ने 26 जून को याचिका दायर की है. प्रार्थी स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. उन्हें स्पीकर के आदेश के परिणामों की जानकारी होनी चाहिए थी.
क्या कहा गया प्रार्थी की ओर से : इससे पहले महाधिवक्ता विनोद पोद्दार ने कोर्ट में कहा कि याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है. वह लिखित रूप से आवेदन दायर करेंगे. इसके लिए अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय दिया. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राज नंदन सहाय ने सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट के विभिन्न आदेशों व संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि झाविमो से भाजपा में गये छह विधायकों के मामले में विधानसभाध्यक्ष का 12 फरवरी को पारित अंतरिम आदेश भारतीय संविधान के विरुद्ध है.
झाविमो से टूट कर गये छह विधायकों को अगले आदेश तक भाजपा विधायक दल का सदस्य माना जाना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है. विधानसभा सचिवालय और निर्वाचन आयोग की सूची में अंतर है. इसलिए इन छह विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने से रोका जाये.
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