लागू हो गया काला धन कानून

-30 सितंबर तक विदेशों में अघोषित धन व संपत्ति का ब्योरा देने का सरकार ने दिया है अवसर-30 फीसदी टैक्स और इतनी ही दर से जुर्माना देकर बचने का एक मौका दिया है सरकार ने-31 दिसंबर तक नये कानून के तहत अभियोजन से बचने के लिए कर और जुर्माने का कर सकते हैं भुगतानएजेंसियां, नयी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 2, 2015 10:05 PM

-30 सितंबर तक विदेशों में अघोषित धन व संपत्ति का ब्योरा देने का सरकार ने दिया है अवसर-30 फीसदी टैक्स और इतनी ही दर से जुर्माना देकर बचने का एक मौका दिया है सरकार ने-31 दिसंबर तक नये कानून के तहत अभियोजन से बचने के लिए कर और जुर्माने का कर सकते हैं भुगतानएजेंसियां, नयी दिल्लीकाला धन पर कानून अप्रैल, 2016 के बजाय एक जुलाई, 2015 से ही लागू कर दिया गया है. विदेश में छिपायी गयी आय एवं संपत्तियों का खुलासा करने में विफल रहनेवालों के लिए इस कानून में सख्त जुर्माना एवं जेल की सजा का प्रावधान है. अघोषित विदेशी आय एवं आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015 को एक अप्रैल, 2016 से लागू किया जाना था.वित्त मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया कि नये काला धन कानून के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए तिथियों के संबंध में दिक्कतें दूर करने के लिए बदलाव किये जा रहे हैं. मंत्रालय ने आदेश में कहा कि कानून के प्रावधानों को आकलन वर्ष 2016-17 में लागू करने का इरादा था, लेकिन ऐसा करने के लिए कानून को चालू वित्त वर्ष में ही लागू करना होगा और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों के मुताबिक आवश्यक बदलाव किये गये हैं. संसद ने इस साल मई में इससे जुड़ा विधेयक पास किया था.

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