रांची. कोल इंडिया की कंपनियों में कार्यरत रिटायर कर्मी इमरजेंसी में किसी नन पैनल अस्पताल में भी इलाज करा सकते हैं. कोल इंडिया ने जारी आदेश में जिक्र किया है कि रिटायरकर्मियों और उनके परिजनों को इन अस्पतालों में इलाज कराने पर कंपनी के मेडिकल अटेंडेंट रूल के तहत भुगतान किया जायेगा. इसका भुगतान कंपनी के निदेशक कार्मिक या सीएमडी के अनुमोदन के बाद ही किया जायेगा. कर्मियों को इंडोर और आउटडोर में आने-जाने का खर्च नहीं दिया जायेगा.
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इमरजेंसी में कहीं भी इलाज करा सकते हैं रिटायर कोलकर्मी
रांची. कोल इंडिया की कंपनियों में कार्यरत रिटायर कर्मी इमरजेंसी में किसी नन पैनल अस्पताल में भी इलाज करा सकते हैं. कोल इंडिया ने जारी आदेश में जिक्र किया है कि रिटायरकर्मियों और उनके परिजनों को इन अस्पतालों में इलाज कराने पर कंपनी के मेडिकल अटेंडेंट रूल के तहत भुगतान किया जायेगा. इसका भुगतान कंपनी […]
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