कोयला घोटाला : सीबीआइ को नये दस्तावेज रखने की अनुमति

नयी दिल्ली. कोयला ब्लॉक आवंटन के एक मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने सीबीआइ की कुछ नये दस्तावेज पेश करने एवं मामले में छह और गवाहों के नाम जोड़ने की अर्जी स्वीकार कर ली. मामला दिल्ली स्थिति राठी स्टील एंड पावर एवं इसके तीन अधिकारियों से जुड़ा है. जांच एजेंसी ने विशेष सीबीआइ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 4, 2015 9:04 PM

नयी दिल्ली. कोयला ब्लॉक आवंटन के एक मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने सीबीआइ की कुछ नये दस्तावेज पेश करने एवं मामले में छह और गवाहों के नाम जोड़ने की अर्जी स्वीकार कर ली. मामला दिल्ली स्थिति राठी स्टील एंड पावर एवं इसके तीन अधिकारियों से जुड़ा है. जांच एजेंसी ने विशेष सीबीआइ जज भरत पाराशर के समक्ष एक अर्जी देते हुए कहा था कि जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करते समय गवाहों की सूची में छह गवाहों के नाम ‘गलती से’ छूट गये थे. जज ने कहा कि यह जिक्र करना भी उपयुक्त होगा कि मौजूदा मामला अपने आरंभिक चरण में है और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों की रिकार्डिंग अभी शुरू होनी बाकी है. इसलिए मेरे विचार से यदि जांच एजेंसी की अर्जी स्वीकार कर ली जाती है, तो आरोपी व्यक्तियों को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा.

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