असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन करे, लाभ दिलायें : कोर्ट

जनहित याचिका निष्पादितरांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 6, 2015 9:04 PM

जनहित याचिका निष्पादितरांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों के बीच जागरूकता अभियान चलाये. मजदूरों का निबंधन किया जाये. संबंधित अधिकारी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने को प्राथमिकता दें. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विजय शंकर प्रसाद ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि प्रार्थी भीष्म सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि निर्माण योजनाओं की कुल लागत का एक प्रतिशत राशि मजदूरों के कल्याण के लिए काटी जाती है. उक्त राशि से मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए उचित आदेश देने का आग्रह किया था.

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