धनबाद नगर निगम के सीइओ के खिलाफ वारंट जारी करने का निर्देश
हाइकोर्ट ने दो बार नोटिस जारी कियानोटिस तामिला के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआमामला जेएनएनयूआरएम की राशि खर्च नहीं करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को धनबाद में जेएनएनयूआरएम की राशि खर्च नहीं करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले […]
हाइकोर्ट ने दो बार नोटिस जारी कियानोटिस तामिला के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआमामला जेएनएनयूआरएम की राशि खर्च नहीं करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को धनबाद में जेएनएनयूआरएम की राशि खर्च नहीं करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान धनबाद नगर निगम की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने को गंभीरता से लिया. खंडपीठ ने निगम सीइओ के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि सीइओ को कोर्ट ने दो बार नोटिस जारी किया. नोटिस का तामिला भी कराया गया, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ. गौरतलब है कि प्रार्थी मो सदाब अंसारी ने जनहित याचिका दायर की है.