वह अधिकृत नहीं मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि ललित मोदी के वकील ने ईडी द्वारा पूर्व आइपीएल प्रमुख को जारी समन वापस करते हुए कहा है कि वह इसे लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं. मोदी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता महमूद एम अब्दी ने कहा, ‘मुझे इस तरह का कोई समन प्राप्त नहीं हुआ है.’ कहा कि ईडी के पास (ललित) मोदी का ब्रिटेन का पता है. उन्हें कानूनी प्रक्रिया के अनुसार (समन) उन्हें (ललित) देना चाहिए. केंद्रीय एजेंसी ने यहां दर्ज धन शोधन मामले में पिछले सप्ताह ललित को समन जारी करते हुए ललित से तीन हफ्तांे में उसके कार्यालय पर उपस्थित होने को कहा था. ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि उनके वकील ने यह लौटा दिया और कहा कि वह समन प्राप्त करने के लिए ललित मोदी द्वारा अधिकृत नहीं हैं. यह मामला वर्ष 2008 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप (डब्ल्यूएसजी) और मल्टी स्क्रीन मीडिया (एमएसएम) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग के टेलीविजन अधिकारों के लिए हुए 425 करोड़ रुपये के समझौते से संबंधित है. वर्ष 2008 में बीसीसीआइ ने 91.8 करोड़ डॉलर में डब्ल्यूएसजी को दस साल के लिए मीडिया अधिकार दिये थे. डब्ल्यूएसजी ने एमएसएम से समझौता करके सोनी को आधिकारिक प्रसारक बनाया. एक साल बाद अनुबंध में बदलाव करके नौ साल का समझौता किया गया, जिसमें एमएसएम ने 1.63 अरब डॉलर दिये.
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वकील ने ललित को जारी ईडी समन लौटाया, कहा
वह अधिकृत नहीं मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि ललित मोदी के वकील ने ईडी द्वारा पूर्व आइपीएल प्रमुख को जारी समन वापस करते हुए कहा है कि वह इसे लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं. मोदी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता महमूद एम अब्दी ने कहा, ‘मुझे इस तरह का कोई […]
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