शिक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण मामले में जवाब मांगा

मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगीमामला मानव संसाधन विकास विभाग के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने कारांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को मानव संसाधन विकास विभाग के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. प्रार्थी अरुणा नाथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 9, 2015 8:04 PM

मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगीमामला मानव संसाधन विकास विभाग के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने कारांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को मानव संसाधन विकास विभाग के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. प्रार्थी अरुणा नाथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्टेट्स-को बरकरार रखा. राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि शपथ पत्र गुरुवार को दायर कर दिया गया है. इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तिथि निर्धारित की. वहीं, प्रार्थी सुशील कुमार राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास विभाग ने जून माह में शिक्षा अधिकारियों का तबादला किया था. शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज रांची की प्राचार्या अरुणा नाथ को वहीं पर व्याख्याता बना दिया गया, जबकि कोडरमा के डीइओ सुशील कुमार राय को भी स्थानांतरित करते हुए उक्त कॉलेज का प्राचार्य बनाया गया. उक्त अधिकारियों ने अपने-अपने स्थानांतरण को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है.

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