अयोग्य व्यक्ति अपना नाम वापस लें : डीसी

गढ़वा. उपायुक्त ए मुत्थु कुमार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर गढ़वा जिले के वैसे परिवार के लोगों से अपना नाम हटाने का आग्रह किया है. जो संपन्न हैं और इस अधिनियम से जुड़ गये हैं. आज अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उपायुक्त ने बताया कि सितंबर महीने से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 9, 2015 8:04 PM

गढ़वा. उपायुक्त ए मुत्थु कुमार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर गढ़वा जिले के वैसे परिवार के लोगों से अपना नाम हटाने का आग्रह किया है. जो संपन्न हैं और इस अधिनियम से जुड़ गये हैं. आज अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उपायुक्त ने बताया कि सितंबर महीने से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया जाना है. इससे 207943 परिवार जुड़े हैं. लेकिन इस अधिनियम के लाभ लेने के लिये वैसे व्यक्ति भी जुड़ गये हैं, जो अयोग्य की श्रेणी में हैं. इसलिए वे स्वत: ही अपना नाम हटा लें, जिससे योग्य व जरूरतमंद व्यक्तियों को इसका लाभ दिया जा सके. उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलो अनाज प्रत्येक महीना, जिसमें दो किलो गेहूं व तीन कि लो चावल शामिल है, अनुदानित दर पर दिया जायेगा.

Next Article

Exit mobile version