नयी दिल्ली. होटल एवं रेस्तरांआंे द्वारा लिया जानेवाला सर्विस चार्ज (सेवा शुल्क) सेवा कर नहीं है, जो कुल बिल पर 5.6 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बयान मंे कहा कि कुछ होटल, रेस्तरां व आहार गृहांे द्वारा खाने और बेवरेजेज के अलावा सेवा शुल्क भी लिया जाता है. यह सेवा शुल्क वे अपने पास ही रखते हैं. मंत्रालय ने कहा है कि कुछ उपभोक्ताआंे को यह गलतफहमी है कि रेस्तरांआंे द्वारा लिया जानेवाला सेवा शुल्क सरकार की ओर से कर के रूप मंे लिया जाता है. इसके अलावा मंत्रालय ने कहा है कि एयर कंडीशंड होटलांे आदि मंे सेवा कर 14 प्रतिशत की दर से वसूला जाता है. लेकिन यह कुल बिल राशि के 40 प्रतिशत पर ही लगता है.
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होटलों का सेवा शुल्क सर्विस टैक्स नहीं
नयी दिल्ली. होटल एवं रेस्तरांआंे द्वारा लिया जानेवाला सर्विस चार्ज (सेवा शुल्क) सेवा कर नहीं है, जो कुल बिल पर 5.6 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बयान मंे कहा कि कुछ होटल, रेस्तरां व आहार गृहांे द्वारा खाने और बेवरेजेज के अलावा सेवा शुल्क भी लिया जाता […]
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