बाधित नहीं करें निबंधन
हाइकोर्ट के फैसले के बाद निबंधन महानिरीक्षक ने जारी किया पत्र रांची : झारखंड सरकार ने अवर निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री का कार्य बाधित नहीं करने का निर्देश जारी किया है. सरकार ने बुधवार को अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. निबंधक महानिरीक्षक उमा शशि चटर्जी ने देर शाम इस संबंध में सभी जिलों के […]
हाइकोर्ट के फैसले के बाद निबंधन महानिरीक्षक ने जारी किया पत्र
रांची : झारखंड सरकार ने अवर निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री का कार्य बाधित नहीं करने का निर्देश जारी किया है. सरकार ने बुधवार को अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. निबंधक महानिरीक्षक उमा शशि चटर्जी ने देर शाम इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिख कर कहा है कि वे हाइकोर्ट के फैसले के आलोक में निबंधन का कार्य हर हाल में सुनिश्चित करें.
उन्होंने कहा है कि अदालत के फैसले के आधार पर अवर निबंधक किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं करने की बात सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं. निबंधक दस्तावेजों की कमी, सेल डीड में कतिपय त्रुटियों के आधार पर ही रजिस्ट्री नहीं करने का फैसला ले सकते हैं. पीड़ित पक्ष की ओर से टेनेंट एक्ट की धारा 72 में की गयी अपील पर भी गौर करने की बातें कही गयी है.
निबंधन महानिरीक्षक ने कहा है कि सरकारी भूमि और अन्य के निबंधन में स्पष्ट आदेश दिया है. अदालत ने 6184 ऑफ 2014 मामले की सुनवाई में स्पष्ट किया है कि निबंधन करनेवाले अधिकारी दस से अधिक बिंदुओं पर जांच कर लें.
श्रीमती चटर्जी ने कहा है कि अदालत ने सरकारी भूमि, वन भूमि, गैर मजरूआ भूमि की खरीद-बिक्री के लिए प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री करने पर रोक लगायी है.
इसके लिए अवर निबंधकों को निबंधन के लिए मना करना होगा. विवादित मामलों में भी निबंधकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे रजिस्ट्री के पहले दस्तावेजों की जांच कर खुद संतुष्ट हो लें. लंबित टाइटल वादों की जांच सरकार के स्तर पर करने का अनुरोध भी अवर निबंधक करेंगे. निबंधन का कार्य लंबित मामलों को आधार मान कर नहीं रोका जा सकता है.
नहीं हुई रजिस्ट्री
रांची. राजधानी रांची में लगातार दूसरे दिन भी अवर निबंधन कार्यालयों में रजिस्ट्री नहीं हुई. झारखंड हाइकोर्ट के फैसले का असर कार्यालयों में दिखा. हाइकोर्ट के आदेश की समीक्षा करने को लेकर निबंधन सचिव केके सोन ने अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें भी कीं.
फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है. रांची में बुधवार को केवल दो ट्रस्ट का निबंधन हुआ. सामान्य दिनों में सुबह दस बजे से ही रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ लग जाती थी. सुबह से ही पूरा कार्यालय खाली रहा. केवल शादी का निबंधन कराने वालों की भीड़ रही.
हालांकि, शादी का भी मात्र दो रजिस्ट्रेशन हुआ. अवर निबंधक कार्यालयों की तरफ से सरकार से हाइकोर्ट के आदेश के बाबत दिशा-निर्देश मांगा गया है. यह निर्देश आने पर ही रजिस्ट्री का कामकाज दुबारा शुरू होगा.