चिटफंड कंपनियों पर मुकदमे की चेतावनी

रांची : चिट फंड कंपनियों की ठगी से बचाने के लिए जारी नियमावली आज से प्रभावी हो गया है. इस बीच प्रधान सचिव वित्त अमित खरे ने नियमावली के प्रावधानों के तहत 10 अगस्त तक निबंधन नहीं करानेवाली नन बैंकिंग कंपनियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी है. सरकार ने जमाकर्ता के हितों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 6, 2015 1:55 AM
रांची : चिट फंड कंपनियों की ठगी से बचाने के लिए जारी नियमावली आज से प्रभावी हो गया है. इस बीच प्रधान सचिव वित्त अमित खरे ने नियमावली के प्रावधानों के तहत 10 अगस्त तक निबंधन नहीं करानेवाली नन बैंकिंग कंपनियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी है.
सरकार ने जमाकर्ता के हितों का संरक्षण नियमावली 2015 के प्रभावी होने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. वित्त सह योजना विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रधिकार में चलनेवाली चिट फंड या नन बैंकिंग कंपनियों को चिह्न्ति करें.
नियमावली के तहत उनका सत्यापन करें. इस दौरान अगर किसी नन बैंकिंग संस्था द्वारा जमाकर्ताओं से साथ धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आये, तो संबंधित कंपनी संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई करें.

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