एचइसी ने बोर्ड लगाया

लीज एग्रीमेंट के उल्लंघन का मामला, जेएससीए को आबंटित जमीन पर रांची : एचइसी ने जेएससीए को दी गयी 4.22 एकड़ जमीन की लीज को रद्द करने के बाद गुरुवार को खाली जमीन पर बोर्ड लगा दिया. बोर्ड पर लिखा है कि यह भूखंड एचइसी के स्वामित्व का है. यहां किसी भी प्रकार का निर्माण […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 7, 2015 12:23 AM
लीज एग्रीमेंट के उल्लंघन का मामला, जेएससीए को आबंटित जमीन पर
रांची : एचइसी ने जेएससीए को दी गयी 4.22 एकड़ जमीन की लीज को रद्द करने के बाद गुरुवार को खाली जमीन पर बोर्ड लगा दिया. बोर्ड पर लिखा है कि यह भूखंड एचइसी के स्वामित्व का है. यहां किसी भी प्रकार का निर्माण या अन्य क्रियाकलाप पूर्णत: गैरकानूनी होगा. इसमें लिप्त व्यक्ति या संस्थान के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.
मालूम हो कि शुरुआती दौर में जेएससीए का एचइसी के साथ हुए लीज एग्रीमेंट में 31.70 एकड़ जमीन देने की बात थी. जब जमीन का सत्यापन हुआ, तो 31.70 एकड़ से थोड़ी कम पायी गयी थी.
इसे देखते हुए एचइसी ने दोबारा 4.22 एकड़ जमीन वाइएमसीए और एचइसी हाई स्कूल की दी थी. एचइसी का कहना है कि जेएससीए को कितनी जमीन दी गयी है, इसकी नापी करने की मांग प्रमंडलीय आयुक्त से की गयी है.
अगले सप्ताह होगी जेएससीए स्टेडियम की मापी
जिला प्रशासन अगले सप्ताह जेएससीए स्टेडियम की मापी करेगा. इसके लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.अपर समाहर्ता शैलेंद्र कुमार लाल ने नगड़ी सीओ को निर्देश दिया है कि जेएससीए स्टेडियम से संबंधित दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर मापी की प्रक्रिया करें. उन्होंने सीओ नगड़ी को निर्देश दिया है कि दस दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट भी दें. इस बारे में आयुक्त केके खंडेलवाल ने उपायुक्त को पूर्व में ही स्टेडियम की मापी का आदेश दिया था.
उक्त आदेश के आलोक में उपायुक्त ने मापी कराने का निर्देश अपने अधिकारियों को दिया है. उल्लेखनीय है कि जेएससीए स्टेडियम से संबंधित मामले की जानकारी पत्र के माध्यम से रांची सांसद रामटहल चौधरी ने दी थी.
पीपीई एक्ट के तहत मामला दर्ज करायेगा एचइसी
एचइसी प्रबंधन जेएससीए द्वारा लीज एग्रीमेंट का उल्लंघन करने और स्टेडियम को खाली करने का मामला पीपीई एक्ट (पब्लिक प्रिमिसेस इविक्शन) के तहत दर्ज करायेगा. एचइसी के नगर प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि एचइसी अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह भी ले रहा है. इसके लिए कार्रवाई की जा रही है.

Next Article

Exit mobile version